ADVERTISEMENTREMOVE AD

QPodcast: अयोध्या मामले में सुनवाई आज,कांग्रेस-NCP का नया फॉर्मूला

सुनें आज की बड़ी खबरें

Published
story-hero-img
छोटा
मध्यम
बड़ा
ADVERTISEMENTREMOVE AD

राज्यसभा से भी पास हुआ 10% कोटा बिल, अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संविधान संशोधन विधेयक अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है. इसके लिए कुल 172 सदस्यों ने वोट डाला, जिनमें से 165 ने बिल के पक्ष में और 7 सदस्यों ने बिल के विरोध में वोट किया. ये बिल लोकसभा से एक दिन पहले ही पास हो चुका है. अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकेगा.

राज्यसभा में पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बिल को लेकर मिले सपोर्ट को देखकर काफी खुश हूं.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा से भी पास हुआ 10% कोटा बिल, PM मोदी ने बताया ऐतिहासिक

अयोध्या जमीन मामले पर आज से सुनवाई

अयोध्या जमीन मामले पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज पहली सुनवाई करेगी. इस दौरान यह तय हो सकता है कि मामले की सुनवाई आगे कब और कैसे होगी. यह पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस एस ए़ बोबडे, एनवी रमना, यू यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं.

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मुख्य मामले में 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था. इस आदेश को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें- अयोध्या भूमि विवाद मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

ADVERTISEMENTREMOVE AD

महाराष्ट्र में 25 सीटों पर कांग्रेस और 23 पर NCP लड़ेगी चुनाव

लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां गठबंधन और सीटों के बंटवारे के खेल में जुटी हैं. पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के गठबंधन की खबरें सामने आ रही थीं. लेकिन अब क्विंट हिंदी को मिली जानकारी के मुताबिक इस गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है.

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 25 सीटों पर कांग्रेस और 23 पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी. फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है. आने वाली 15 तारीख को गठबंधन का ऐलान हो सकता है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

लोकसभा में आया दिलचस्प बिल, बॉस का कॉल भी कर सकते हैं इग्नोर

दफ्तर से लौटने के बाद भी अगर ऑफिस के मेल और फोन में उलझे रहना पड़ता है तो ये खबर आपको सुकून दे सकती है. दरअसल, बुधवार को लोकसभा में एक दिलचस्प बिल राइट टू डिस्कनेक्ट पास हुआ. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में यह प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था. इस बिल के तहत प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टी होने के बाद ऑफिस के किसी मेल या फिर कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं होगा.

अगर यह बिल कानून का रूप ले लेता है तो ऑफिस आवर्स के बाद किए गए मेल का जवाब न देने पर कंपनी अपने कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी. अगर कर्मचारी तय समयसीमा से ज्यादा काम करता है, तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा. सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस बिल से कर्मचारियों में बढ़ रहे तनाव को रोका जा सकता है, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिलहाल इस बिल का राज्यसभा से पास होना बाकी है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×