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सुसाइड केस: रायगढ़ पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया के CFO को किया समन

2018 का है अन्वय नाइक सुसाइड केस

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रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) एस सुंदरम को रायगढ़ पुलिस ने अन्वय नाइक और उनकी मां के सुसाइड मामले के संबंध में समन किया है. 2018 के इस सुसाइड मामले में ही रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी समेत दो और लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने बताया कि अर्णब ने पूछताछ के दौरान कहा था कि कंपनी की तरफ से पेमेंट करना CFO का काम है. ऑफिसर ने कहा, "इसलिए हमने उनके लिए समन जारी किया है और उन्हें आने वाले दिनों में हमारे सामने पेश होना होगा."

केस में जांच जारी है और आरोपियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की समीक्षा का काम चल रहा है. कुछ आरोपियों ने कहा है कि उन्होंने नाइक को तब भी पैसा दिया था, जब समय पर काम पूरा नहीं हुआ था. आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को भी समन जारी किए जाएंगे.  
एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर

रिपोर्ट के मुताबिक, क्राइम ब्रांच के इस ऑफिसर का कहना है कि चार्जशीट दायर किए जाने से पहले और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे. कोर्ट ने रायगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम को आरोपियों से तीन घंटे पूछताछ की इजाजत दी थी.

जेल से रिहा हुए अर्णब

बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने से इनकार के बाद अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 11 नवंबर को कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद गोस्वामी को जमानत दे दी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करने को लेकर हैरानी जताई. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पैसों का भुगतान नहीं करना आत्महत्या के लिए उकसाना कैसे हो सकता है. इस पर भी उन्होंने हैरानी जताई.

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