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पहलू खान केस: राजस्थान सरकार ने फैसले के खिलाफ HC में अपील की

अगस्त में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था.

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भारत
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मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू खान मामले में राजस्थान सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है. इस साल अगस्त में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया था, जिसने सितंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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एडिशनल एडवोकेट जनरल मेजर आर.पी. सिंह ने बताया, “राजस्थान सरकार ने पहलू खान मामले (2017 अलवर लिंचिंग केस) में 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में अपील दायर की है.”  

पहलु खान लिंचिंग मामले में क्या-क्या हुआ?

  • राजस्थान के अलवर में पहलू खान डेयरी कारोबारी थे. 1 अप्रैल 2017 को वो अपने कुछ साथियों के साथ जयपुर से गाय खरीद कर हरियाणा में अपने घर नूंह लौट रहे थे. पहलू खान के पास जानवरों को लाने-जाने के लिए जरूरी परमिट भी था. बहरोड़ हाइवे पर कुछ गौरक्षकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और गौतस्करी के शक में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना में पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. पहलू खान के साथियों को भी चोटें आईं.
  • राजस्थान पुलिस ने पहलू खान और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय पहलू खान और उनके बेटे इरशाद और आरिफ के खिलाफ ही राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के तहत केस दर्ज कर लिया.
  • 3 अप्रैल 2017 को पहलू खान ने इलाज के दौरान शाम करीब 7 बजे दम तोड़ दिया
  • दो दिन बाद पुलिस ने पहलू खान की हत्या का केस दर्ज किया. साथ ही इस मर्डर केस में संदिग्धों की जानकारी देने वाले के लिए 5 हजार रुपये के इनाम का ऐलान किया.
  • 6 अप्रैल 2017 को पहली बार पहलू खान के बयान को लेकर रिपोर्ट्स सामने आईं. इनमें कहा गया कि पहलू खान ने अपने बयान में कहा था कि गौरक्षक कथित तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे.
  • इसके बाद राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग केस की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई. इसके साथ ही पहलू खान लिंचिंग केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या चार हुई
  • गृह मंत्रालय ने मामले की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया.
  • 9 अप्रैल 2017 को अलवर पुलिस ने इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही आरोपियों की संख्या 6 हो गई
  • 11 मई 2017 को राजस्थान पुलिस ने इस मामले का जांच अधिकारी बदला. मामले की जांच अलवर पुलिस के डीएसपी से लेकर जयपुर रूरल पुलिस के एडिशनल एसपी को सौंप दी गई
  • 9 जुलाई 2017 को अलवर लिंचिंग केस सीआईडी से सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया.
  • 31 अगस्त 2017 को राजस्थान हाई कोर्ट ने 19 साल के विपिन यादव को जमानत दे दी
  • 13 सितंबर 2017 को राजस्थान पुलिस ने पहलू खान लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी
  • 14 अगस्त 2019 को अलवर कोर्ट ने पहलू खान लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया
  • 14 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सरकार ने पहलू खान मामले में हाई कोर्ट में अपील दायर की

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