ADVERTISEMENTREMOVE AD

जेल में पड़े-पड़े राम रहीम का घटा वजन, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

राम रहीम ने सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ हरियाणा और पंजाब हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

राम रहीम ने सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ हरियाणा और पंजाब हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले में हाइकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है.

गुरमीत ने इससे पहले भी सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाइकोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उसकी तरफ से दोबारा याचिका दायर की गई है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
बता दें, दो युवतियों से दुष्‍कर्म मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत को 10+10 साल की सजा सुनाई थी.  

जेल की रोटी खाकर 6 किलो वजन घटा

डेरा प्रमुख राम रहीम पिछले 40 दिनों से जेल की सजा काट रहा है. 40 दिनों से जेल की दाल रोटी खाने के लिए मजबूर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेल की दाल-रोटी खाकर गुरमीत का करीब 6 किलो वजन कम हो गया है.

28 अगस्त को सीबीआई कोर्ट की सजा सुनाए जाने के समय गुरमीत का 90 किलो वजन था. अब ये वजन घटकर 84 किलो रह गया है.

अजीब बात है न, जिस वजन को घटाने के लिए लोग हजारों रुपये खर्च करते हैं, डाइट पर रहते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं. गुरमीत ने जेल की रोटी खाकर सिर्फ 40 दिनों में अपना वजन कम कर लिया.

एक समय था जब गुरमीत महाराजाओं की जिंदगी जीया करता था, अब कैदी की जिंदगी जी रहा है और उनके जैसा ही खाना खा रहा है.

राम रहीम को आजीवन कारावास मिले

राम रहीम दुष्कर्म मामले में दोनों दुष्कर्म पीड़िताओं ने उसे आजीवन कारावास की सजा दिलवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. साल 1999 में दुष्कर्म का शिकार हुई दोनों साध्वियों ने याचिका में कहा कि राम रहीम के इस अपराध के लिए 10-10 साल की सजा काफी नहीं है.

पीड़िताओं ने अपनी याचिकाओं में कहा कि दुष्कर्म मामलों में जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर दुष्कर्म करता है तो उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, जो कि आजीवन कारावास है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×