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काला हिरण केस: जोधपुर कोर्ट से निकले सलमान,अगली सुनवाई 17 जुलाई को

सलमान खान पर आरोप है कि उन्‍होंने 2 अक्टूबर, 1998 को जोधपुर के पास गांव में 3 काले हिरणों का शिकार किया था.

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काला हिरण शि‍कार मामले में दोषी बॉलीवुड स्टार सलमान खान को सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ जोधपुर के सेशन कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 17 जुलाई तय की है, जिसके बाद सलमान कोर्ट से बाहर आ गए.

सुनवाई को लेकर सलमान खान रविवार को जोधपुर पहुंच थे.

बता दें कि जोधपुर के सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी माना था, जिसके बाद उन्‍हें 5 साल की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के बाद सलमान दो दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में भी रहे थे. इसके बाद अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्‍हें जमानत दे दी. साथ ही ये शर्त रखी गई थी कि हर सुनवाई पर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा.

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सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर अपील पर जिला और सेशन जज चन्द्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. 8 बजे सलमान कोर्ट पहुंचे और 8.15 में जज ने सलमान को अगली सुनवाई 17 जुलाई को दोबारा हाजिर होने को कहा. जिसके बाद सलमान कोर्ट से बाहर आ गए.

सलमान के साथ बहन अलवीरा

रविवार को सलमान खान करीब 1:30 बजे जोधपुर पहुंचे. सलमान के साथ उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी, बहन अलवीरा और बॉडीगार्ड शेरा भी हैं. पिछली बार इस केस की सुनवाई के वक्त एक्टर की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता खान उनके साथ कोर्ट में भी मौजूद थीं.

क्या है पूरा मामला?

सलमान खान पर आरोप है कि उन्‍होंने 2 अक्टूबर, 1998 को जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 3 काले हिरणों का शिकार किया था. ये घटना ‘हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी.

दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जानवर है और वाइल्ड लाइफ एक्ट- 1972 के मुताबिक इसकी हत्या कानूनन अपराध है. इसी को देखते हुए सलमान को दो काले हिरणों के शिकार के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया था.

20 साल चले इस केस में जोधपुर सीजेएम कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने 5 अप्रैल को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था.

ये सितारे हुए थे बरी

वहीं इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान के साथ काला हिरण शिकार मामले में आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को सबूत के कमी को देखते हुए बरी कर दिया गया था.

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