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काले हिरण के शिकार से लेकर सलमान की ‘जेलयात्रा’ तक,हर सवाल का जवाब

1-2 अक्टूबर 1998 से लेकर 5 अप्रैल 2018 तक काले हिरण केस में जो कुछ हुआ, उसके बारे में आपके हर सवाल का जवाब

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भारत
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सलमान खान को क्यों जेल हुई है?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरन के शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर की एक कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार दूसरे आरोपी सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया. सलमान खान को प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है.

इस बार सलमान को जमानत क्यों नहीं मिली, आगे क्या होगा?

अगर सजा 3 साल जेल से कम की होती तो सलमान इसी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते थे. लेकिन, उन्हें अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई होगी. अगर सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो सलमान को हाईकोर्ट जाना होगा, लेकिन जबतक जमानत नहीं मिलती वो जेल में ही रहेंगे. फिलहाल, वो जोधपुर सेंट्रल जेल जा चुके हैं, यहां की बैरक नंबर-02 में उन्हें रात गुजारनी होगी. इसी बैरक में आसाराम भी बंद हैं.

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1-2 अक्टूबर 1998 को हुआ क्या था?

घटना बॉलीवुड फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान अक्टूबर 1-2 1998 को जोधपुर के समीप कांकणी गांव में हुई थी. गवाहों के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनने पर जब वो कांकणी गांव की सीमा पर पहुंचे तो दो काले हिरण मृत पड़े थे. रिपोर्ट के मुताबिक शिकार सलमान खान ने किया था, जबकि सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू ने उन्हें शिकार के लिए उकसाया था. आरोपियों ने दोनों हिरणों को छोड़ कर वहां से चले गए.

केस कब शुरू हुआ? कितने केस दर्ज हुए?

2 अक्टूबर, 1998 को इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. 12 अक्टूबर, 1998 को बिश्नोई समाज की शिकायत पर सलमान खान को हिरासत में लिया गया. उनके पास से 2 हथियार बरामद हुए. उन दोनों हथियारों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी. इसलिए सलमान और उनके साथियों पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए. 3 मामले हिरणों के शिकार के दर्ज हुए. चौथा केस आर्म्स एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखने का. गिरफ्तारी के 5 दिन बाद सलमान को जमानत मिली.

मामले की सुनवाई करीब 19 साल से चल रही है. 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

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