सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द लोकपाल कानून को लागू करे. कोर्ट ने कहा कि लोकपाल एक्ट पर बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है, तो इसे बेवजह इतने लंबे वक्त तक लटकाने का क्या मतलब है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''लोकपाल एक्ट आज जिस रूप में है, वो अपने आप में सक्षम है और नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के इंतजार की जरूरत नहीं है.''
28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुरक्षित रखा था. केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि लोकपाल की नियुक्ति मौजूदा हालात में संभव नहीं है. साथ ही लोकपाल बिल में कई सारे संशोधन होने हैं, जो संसद में लंबित हैं.
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी पर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं. इसमें कोर्ट से मांग की गई थी कि वो सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दे.
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