सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया कुमार और अन्य की पिटाई मामले में केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी आरोपी वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा.
पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि एक ओर मामला लंबित है और जब तक उस मामले में कार्यवाही पूरी नहीं होती, क्या हमें इस नए मामले में अवमानना कार्यवाही शुरु करनी चाहिए?
इस याचिका में वकील विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और विधायक ओम शर्मा के खिलाफ इस आधार पर ‘‘स्वत: संज्ञान कार्यवाही’’ करने का आग्रह किया गया था कि वे कथित तौर पर हमलों के बारे में बात करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं.
इसमें पत्रकारों, छात्रों, शिक्षकों, बचाव पक्ष के वकीलों और कन्हैया पर 15 और 17 फरवरी को पटियाला हाउस अदालत परिसर में कुछ वकीलों द्वारा हिंसक हमले किए जाने की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के लिए निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया गया था.
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