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केरल ‘लव जिहाद’ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NIA को दिए जांच के आदेश 

केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला हादिया के निकाह को रद्द करार दिया था 

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सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केरल में एक हिंदू लड़की के धर्मातरण और शादी की जांच एनआईए से कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिृवत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन जांच की निगरानी करेंगे. चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट एनआईए की जांच रिपोर्ट और केरल पुलिस से मिली जानकारी पर गौर करेगा, महिला से बात करेगा, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगा.

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कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल के ये कहने के बाद दिया कि अदालत को लड़की से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए. केरल हाईकोर्ट ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर निकाह को रद्द कर दिया था.

केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला हादिया के निकाह को रद्द करार दिया था और उसे उसके माता-पिता के पास रखने का आदेश दिया था. हादिया ने मुस्लिम शख्स शफीन जहां से दिसंबर 2016 में निकाह किया था. इस महिला ने निकाह से पहले इस्लाम अपनाया था.

क्या था मामला

अखिला उर्फ हादिया के पति शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हादिया को उसके हवाले किया जाए. हादिया शादी से पहले अखिला थी. शफिन जहां का आरोप है कि उसने अखिला से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है.

याचिकाकर्ता जहां ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि यह अंतर-धार्मिक मामला है, इसलिए अदालत को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए.

(इनपुट आईएनएस)

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