मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी की गिरफ्तारी महंगी पड़ी.
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है. पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेनदेन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के मां-बेटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को हर्जाना देने का आदेश दिया. 2014 में मध्य प्रदेश पुलिस ने पुणे में दोनों को गिरफ्तार किया था.
इस मामले में न्यायालय की सहायता करने वाले अधिवक्ता सुनील फर्नांडीज ने बताया कि हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें रेलगाड़ी से भोपाल ले जाया गया था. भोपाल ले जाते वक्त पुलिस ने उनके साथ कैदी की तरह व्यवहार किया.
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टॉपिक: सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश पुलिस
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