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SC ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा

11 नवंबर 2016 को सभी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया था, जो पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की परमिशन देते थे.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है. दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन के पिछले साल के आदेश को बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश जारी किया.

दिवाली को देखते हुए इस फैसले पर सबकी नजरें हैं. कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले पर सोमवार को फैसला सुना सकता है.

जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस याचिका का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2016 के आदेश की बहाली का अनुरोध किया. इस आदेश के जरिये सभी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया था, जो एनसीआर में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की परमिशन देते थे.

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याचिका में कहा गया है कि पटाखों पर लगी पाबंदी का आदेश फिर से दिया जाना चाहिए क्योंकि एनसीआर में पिछले साल दिवाली के दौरान और इसके बाद एयर पाॅल्यूशन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी.

कोर्ट ने इस साल 12 सितंबर को पिछले आदेश को अस्थायी रूप से वापस लिया था और पटाखों की बिक्री की परमिशन दे दी थी.

वहीं पटाखे बेचने का स्थायी लाइसेंस रखने वालों की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि पाबंदी को अस्थायी रूप से हटाने वाले 12 सितंबर के आदेश के कुछ कारण हैं और इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया गया है.

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