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कोरोना संकट को लेकर EC पर मद्रास HC की टिप्पणी कठोर और अनुचित: SC

SC ने कहा- मद्रास HC की टिप्पणी न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं, इसे हटा नहीं सकते

Published
भारत
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देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने से जुड़ी मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने कठोर और अनुचित बताया. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया. क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है.

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मीडिया को कोर्ट की कार्यवाही की कवरेज करने से नहीं रोक सकते-SC

जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने माना कि कोविड संकट के लिए चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी सख्त और अनुचित थी. चूंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता है.

वहीं इस याचिका में कोर्ट की कार्यवाही को लेकर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मीडिया को कोर्ट की प्रोसेडिंग की रिपोर्टिंग करने का अधिकार है और सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों की रिपोर्टंग करने से मीडिया को रोका नहीं जा सकता है. हालांकि बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने आशंका अधिक होती है.

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इससे पहले चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर एतराज जताते हुए उसे बिना सोचे-समझे की गई अपमानजनक टिप्पणी कहा था और इसे लेकर आयोग ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट गया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि ' उच्च न्यायालय लगातार जमीनी हकीकत के संपर्क में हैं और महामारी के दौरान उन्होंने महान काम किया है और मामलों की स्थिति पर पीड़ा का अनुभव किया है.

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न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आज चुनाव आयोग के कार्यों की संवैधानिकता तय करने के लिए अदालत को नहीं बुलाया गया है. शीर्ष अदालत ने कहा, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय को कोविड के बढ़ते मामलों का सामना करना पड़ा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर्तव्य के साथ निरस्त किया गया.

क्या थी कोरोना को लेकर चुनाव आयोग पर मद्रास HC की टिप्पणी

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 26 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि कोविड संकट के बीच आपने राजनीतिक रैलियों को मंजूरी क्यों दी?

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि, आपकी संस्था ही देश में कोरोना की दूसरी लहर का कारण है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी कह दिया कि इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए.

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