आम आदमी पार्टी(आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्टरूम के बाहर 'जय श्री राम' और 'हर हर महादेव' के नारे गूंज उठे. फरार चल रहे हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक कर्मी की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसका शव उसके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था.
गिरफ्तारी की आशंका के चलते हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले की जांच कर रहे संबंधित एसआईटी अधिकारी को केस फाइल के साथ आने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
आदेश की घोषणा के बाद, वकीलों के एक ग्रुप ने कोर्ट रूम के बाहर नारे लगाए. मृतक आईबी कर्मी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
हिंसा और हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के लिए उन्हें पिछले हफ्ते दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था. हालांकि, ताहिर ने दंगों या आईबी कर्मी की हत्या में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)