दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश जारी करना तय किया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ा
दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से उस प्रदर्शन में कन्हैया की सक्रिय भूमिका के बारे में पूछा. लेकिन, दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई भी वीडियो साक्ष्य होने से इंकार किया.
साक्ष्य न होने की स्थिति में अदालत ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने पूछा कि जब सादी वर्दी में आपके पुलिस जवान वहां मौजूद थे तो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने पर उन्होंने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया?
कोर्ट ने पूछा कि पुुलिसकर्मियों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया और जी न्यूज के वीडियो का इंतजार क्यों किया?
कन्हैया की जमानत याचिका का विरोध
दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत याचिका का विरोध किया. वहीं, दिल्ली सरकार ने अदालत से कन्हैया कुमार को जमानत देने का आग्रह किया. कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्होंने कोई देश विरोधी नारा नहीं लगाया और न ही किसी विरोध का नेतृत्व किया. कन्हैया के वकील का कहना है कि कन्हैया उस जगह तब पहुंचे, जब उन्होंने सुना कि दो गुट झगड़ा कर रहे हैं.
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