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टूलकिट केस: शांतनु को कोर्ट से राहत, 8 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

शांतनु ने कोर्ट में कहा था कि, मैंने सिर्फ टूलकिट को तैयार किया, कुछ लोगों ने उसे एडिट कर दिया

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भारत
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टूलकिट डॉक्यूमेंट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने शांतनु की गिरफ्तारी पर 8 मार्च तक रोक लगा दी है. उन्होंने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी. जिसे लेकर कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया था. लेकिन अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी गई है.

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शांतनु की हो सकती थी गिरफ्तारी

बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस शांतनु को गिरफ्तार कर सकती थी. दिल्ली पुलिस ने इससे पहले टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया था. हालांकि कोर्ट ने अब दिशा को जमानत दे दी है और कहा है कि टूलकिट एडिट करना अपराध नहीं है.

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शांतनु ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने टूलकिट को सिर्फ बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बिना बताए उसमें एडिटिंग कर दी. उनकी तैयार की गई टूलकिट में सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर जानकारी थी.
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तीन लोगों पर दिल्ली पुलिस की जांच

बता दें कि इस मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और निकिता जैकब के साथ-साथ शांतनु पर भी साजिश और राजद्रोह के आरोप लगे हैं. पुलिस का कहना है कि इस टूलकिट के जरिए किसान आंदोलन को दुनियाभर में फैलाने का काम किया गया और भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई. 26 जनवरी को हुई हिंसा का कारण भी इसे ही बताया गया है.

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