दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ये फैसला दिया था जिसमें पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगा दी गई थी.
व्यापारियों ने अपनी अर्जी में कहा है कि 12 सितंबर को दिए गए फैसले के बाद उनके लाइसेंस बहाल हो गए थे और उन्होंने दिवाली के दौरान बिक्री के लिए पटाखों की खरीद कर ली थी.
इसमें ये भी कहा गया है कि व्यापारियों ने लाइसेंस बहाल होने के बाद इसमें बड़ी निवेश किया. ऐसे में कोर्ट के आदेश से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर को रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि रोक को अस्थायी तौर पर हटाने वाला और पटाखों की बिक्री की मंजूरी देने वाला 12 सितंबर का उसका आदेश एक नवंबर से प्रभावी होगा.
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