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ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास, ओवैसी के सभी संशोधन खारिज

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया था.

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लोकसभा में तीन तलाक बिल पारित हो गया. ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ विधेयक पेश किया था, जिसमें संशोधन के लिए ऑल इंडिया मज्लिस ए इतेहादुल मुसलिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संशोधन पेश किया था लेकिन इसके समर्थन में सिर्फ दो वोट पड़े. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया था.

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कांग्रेस का मिला सपोर्ट

कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया. पार्टी इस बिल पर कोई संशोधन नहीं लाएगी सिर्फ अपना सुझाव देगी.

लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा-
हम सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिसे स्टैंडिग कमिटी में सुधारा जा सकता है. हम एक साथ बैठ सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं.

‘हम इतिहास बना रहे हैं’

विपक्ष की आपत्तियों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘आज हम इतिहास बना रहे हैं, ये कानून नारी-न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का है.’ उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ट्रिपल तलाक के 100 मामले सामने आए.

हमें मुस्लिम महिला का दर्द समझना होगा. आज सुबह मैंने खबर पढ़ी कि रामपुर में एक महिला को पति ने इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो देर से सोकर उठी थी.
रविशंकर प्रसाद

उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा और कहा कि सरकार उनके सुझावों को कानून में शामिल करने पर विचार करेगी.

कानून मंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस्‍लामी मुल्‍कों में भी तीन तलाक नहीं है. वहां भी तलाक से पहले नोटिस देते हैं.

जब इस्लामी देशों ने तीन तलाक के प्रावधानों को रेगुलेट किया है, तो हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम शरीयत में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं. इससे तलाक पीड़ितों को मदद मिलेगी न कि शरिया में दखल दिया जाएगा.
रविशंकर प्रसाद

3 तलाक कानून पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध किया जा रहा है. विदेश मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री एम जे अकबर ने इस मामले पर कहा कि-

आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विश्वसनीयता क्या है? किसने उन्हें समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में चुना?

आरजेडी-बीजेडी का विरोध

हैदराबाद से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मूलभूत अधिकारों का हनन करता है. इसके अलावा आरजेडी और बीजेडी ने भी इस बिल का विरोध किया है. आरजेडी ने तीन तलाक बिल में सजा के प्रावधान का विरोध किया.

यहां देखें Live

उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ और हज मंत्री मोहसिन रजा ने बिल के पक्ष में कहा-

जो लोग रिमोट कंट्रोल के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाते हैं वो ही संसद में इसका विरोध कर रहे हैं.
मोहसिन रजा

लोकसभा में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने ट्रिपल तलाक बिल पर सवाल उठाया.

क्या सरकार मुआवजे का इंतजार कर रही तलाकशुदा महिलाओं के लिए रखरखाव की व्यवस्था करेगी?
सुष्मिता देव, कांग्रेस
ये ऐतिहासिक दिन है, पीड़ित सालों से परेशान हैं और उन्हें उनके सब्र का फल मिला है. मैं सभी सांसदों से अनुरोध करती हूं कि वे बिल का पास कराएं.
शाइस्ता अंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड

बीजेपी संसदीय दल की बैठक

संसद में तीन तलाक बिल पेश होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी के कई बड़े मंत्री और नेता मौजूद रहें.


बिल की खास बातें

  • एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और अवैध होगा
  • ऐसा करने वाले पति को होगी तीन साल के कारावास की सजा
  • ट्रिपल तलाक देना गैरजमानती और संज्ञेय अपराध होगा
  • पीड़िता को मिलेगा गुजारा भत्ता का अधिकार
  • मजिस्ट्रेट करेंगे इस मुद्दे पर अंतिम फैसला
  • जम्मू कश्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागू होना है

सजा की श्रेणी में रखा गया है तीन तलाक

बिल में तत्काल तीन तलाक को सजा की श्रेणी में रखा गया है और उसे संवैधानिक, नैतिकता और लैंगिक समानता के खिलाफ बताया गया है. विधेयक में ऐसा करने वालो के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है. सजा को बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है.

कई मुस्लिम संगठनों ने किया है विरोध

बिल का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है, इससे पहले, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों को बिल पारित करवाने में मदद करने का आग्रह किया था. वहीं संसद में तीन तलाक विरोधी बिल पेश होने से रोकने की ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की अपील के बीच मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि अगर यह विधेयक कुरान की रोशनी और संविधान के दस्तूर पर आधारित नहीं होगा तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बोर्ड ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वो अभी इस विधेयक को संसद में पेश न करे. अगर सरकार को यह बहुत जरुरी लगता है तो वह उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम महिला संगठनों से बात कर ले.

ये भी पढ़ें- तीन तलाक पर तीन साल की जेल, बिल को कैबिनेट की मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को ट्रिपल तलाक को पर रोक लगाई थी. कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का मानना था कि यह परंपरा बंद हो जाएगी. लेकिन ये अब तक जारी रही. इस साल फैसले से पहले इस तरह के तलाक के 177 मामले, जबकि इस फैसले के बाद 66 मामले दर्ज हुए. उत्तर प्रदेश इस सूची में टॉप पर है. इसलिए सरकार ने कानून बनाने की योजना बनाई.

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