8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं. दो महीने से भी ज्यादा वक्त से बंद देश के अलग-अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही है. हांलाकि इसके लिए खास तैयारी भी की गई है. सरकार की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही इन्हें परमिशन दी गई है.
भोपाल में सभी होटल और रेस्ट्रोरेंट फिर से खुले. इंडियन कॉफी हाउस के मैनेजर ने बताया,’सबसे पहले हम गेट पर सभी ग्राहकों का थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं.
कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहे मुंबई में भी आज से बस सेवा शुरू हो गई है.
दिल्ली के भी होटल और रेस्टोरेंट आखिर आज खुल गए. वहां भी सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.
गोवा के पणजी में भी 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट खुल गए
पश्चिम बंगाल में भी आज से मॉल्स खुल गए हैं.
लखनऊ में मॉल खुले, लेकिन दुकानें रहेंगी बंद
लखनऊ में ट्रेडरों ने फैसला लिया है कि लखनऊ में सभी मॉल खुलेंगे, लेकिन अंदर सभी दुकानें बंद रहेंगी. आदर्श व्यापार मंडल के राज्य अध्यक्ष संजय गुप्ता ने प्रशासन से मांग की है कि लॉकडाउन में किराये और मेनटेनेंस फी को माफ किया जाए और आने वाले 12 महीने दोनों पर सब्सिडी दी जाए. गुप्ता ने कहा मॉल मालिकों के मांग पूरी नहीं करने के बाद दुकानदार ये फैसला लेने को मजबूर हैं.
सभी जगहों पर लागू होने वाले नियम
- फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.
- 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को जरूरी कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा बाकी परिस्थितियों में घर पर ही रहने की सलाह.
- जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए.
- थूकना सख्त तौर पर वर्जित होगा.
- नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोएं (कम से कम 40-60 सेकंड्स तक), तब भी जब हाथ गंदे न दिखें. जहां भी संभव हो एल्कोहॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें (कम से कम 20 सेकेंड्स तक के लिए).
शॉपिंग मॉल्स के लिए SOP
- मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान अभी बंद ही रहेंगे.
- एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य होगी.
- चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.
- हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर एंट्री गेट पर प्रावधान अनिवार्य होगा.
- बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा.
- मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके.
- मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.
- मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.
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