ADVERTISEMENTREMOVE AD

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की सजा पर सुनवाई टली

कुलदीर सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

उन्नाव रेप केस में दोषी करार बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर सुनवाई टल 20 दिसंबर तक के लिए टल गई है. सीबीआई ने तीस हजारी कोर्ट से सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की है. वहीं सेंगर के वकील ने कम से कम सजा की मांग की है. सेंगर की वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सेंगर के पास रेप सर्वाइवर को देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है.

कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव अपहरण-रेप केस में दोषी करार दिया गया है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
कुलदीर सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे. कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए थे.बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से 4 बार विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.  

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दर्ज सभी 5 मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कोर्ट से दिल्ली स्थित कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए.

रेप मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई. रेप सर्वाइवर का बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक विशेष अदालत भी बनाई गई. सर्वाइवर को लखनऊ के एक अस्पताल से एयरलिफ्ट कर यहां भर्ती कराया गया था.

ये भी पढ़ें- उन्नाव अपहरण-रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×