वीडियो एडिटर: विशाल कुमार
आखिरकार दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव अपहरण-रेप केस में दोषी करार दिया है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है. इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर 17 दिसंबर यानी मंगलवार को कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी.
बता दें कि बंद कमरे में सीबीआई और आरोपी पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह अपना फैसला 16 दिसंबर को सुना सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किए जाने के बाद जज ने 5 अगस्त से हर रोज केस की सुनवाई की थी.
सेंगर पर क्या आरोप लगे थे?
सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे. कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दर्ज सभी 5 मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कोर्ट से दिल्ली स्थित कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए. रेप मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई.
उन्नाव: ये 5 मामले हैं
- पहला केस नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का था
- दूसरा केस नाबालिग लड़की के पिता पर हमले और उनकी मौत से जुड़ा था
- तीसरा केस सेंगर के सहयोगी सहित 3 लोगों द्वारा गैंगरेप के आरोपों से संबंधित था
- चौथा केस सेंगर के भाई ने दर्ज कराया, जिसमें सर्वाइवर के संबंधी पर हमला करने के आरोप लगाए गए थे
- पांचवा केस सेंगर, उसके भाई मनोज और 8 अन्य के खिलाफ दर्ज है. रेप सर्वाइवर और उसके परिवार को ले जा रही कार की एक ट्रक से 'भिंड़त' के बाद ये मामला दर्ज हुआ था. परिवार ने इस भिड़ंत को सेंगर और उसके लोगों की साजिश बताया था, इस घटना में सर्वाइवर और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए जबकि सर्वाइवर के परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई.
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