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HC का आदेश- उत्तराखंड विधानसभा में 31 मार्च को साबित करें बहुमत

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ऑब्जर्वर की हैसियत से सदन में मौजूद रहेंगे.

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उत्तराखंड के सियासी संकट में अब एक नया मोड़ आ गया है. हाईकोर्ट ने विधानसभा में 31 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग कराए जाने का आदेश दिया है.

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, कांग्रेस के बागी विधायक भी इस शक्ति परीक्षण में भाग ले सकेंगे. इसके लिए 31 मार्च को 11 बजे दिन का वक्त तय किया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ऑब्जर्वर की हैसियत से सदन में मौजूद रहेंगे.

हरीश रावत की ओर मामले की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैैैसलों के आधार पर यह निर्देश दिया है.

अयोग्य घोषित सदस्यों के वोट पर अलग से विचार

हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि उन सभी 9 विधायकों, जिन्हें अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया है, उन्हें मतदान में शामिल होने की मंजूरी होगी, लेकिन उनके वोटों पर अलग से विचार किया जाएगा.

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

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