कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग लेकर किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन जारी है. किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी व्यवस्था पर संकट आ सकती है और मंडी व्यवस्था पर भी चोट पहुंच सकती है. लेकिन किसान आंदोनल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. जैसे कि किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ कृषि कानूनों की वजह से किसान नाराज हैं? किसानों की मोदी सरकार के प्रति नाराजगी के और क्या कारण हैं? और अगर किसानों और सरकार के बीच समझौते की बात आती है तो कैसे बात बन सकती है?
इन सारे सवालों के बारे में हमने विस्तार में बात की है वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री और योजना आयोग के सदस्य रह चुके सोमपाल शास्त्री से. सोमपाल शास्त्री करीब 9 साल संसद सदस्य रह चुके हैं. कृषि, सिंचाई, विपणन, दाम, निर्यात, भंडारण जैसे मुद्दों पर गठित संसद की कई समितियों में सदस्य या अध्यक्ष रह चुके हैं. सोमपाल शास्त्री ने कृषि और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर काफी काम किया है. सोमपाल शास्त्री वैसे तो सरकार के इन नए कृषि कानूनों के समर्थक हैं. लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार किसानों से कुछ वादे कर दे तो बात बन सकती है.
क्या ये कृषि कानून मोदी सरकार का मौलिक विचार है?
मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर ये जताने की कोशिश की कि ये कानून उनके मौलिक विचार थे. लेकिन यहां पर ये जानना अहम है कि इस कानून का विचार इस सरकार ने पहली बार नहीं किया है बल्कि इन तीनों सुधारों की सिफारिश 1990 में वीपी सिंह की सरकार में की गई थी. तब चौधरी देवीलाल उपप्रधानमंत्री और कृषि मंत्री थे. 26 जुलाई 1990 को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस सुधारों की सिफारिश की थी. तब मंडियों की संख्या बढ़ाने की भी सिफारिश दी गई थी. इसमें एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कराने को लेकर सुधार लागू कराने की सिफारिश भी दी गई थी.
अगर ये कानून किसानों के हित में हैं तो फिर विरोध क्यों हो रहा है?
इन नए कानूनों से फायदा तो होगा लेकिन अगर कुछ दूसरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गईं, तो फायदा होने की जगह नुकसान होने की ज्यादा गुंजाइश है. किसान इसी बात को लेकर चिंतित हैं. मेरा मत ये है कि दूसरी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएं तो किसानों को इसका लाभ होगा. लेकिन अगर वो व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो किसानों पर इसके बहुत ही विपरीत प्रभाव हो सकते हैं.
हरियाणा और पंजाब में ही ये आंदोलन क्यों ज्यादा एक्टिव है? दूसरे राज्यों में विरोध क्यों नहीं हो रहा है?
हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन इसलिए ज्यादा प्रबल है क्योंकि एमएसपी प्रक्रिया के सबसे ज्यादा लाभार्थी हरियाणा और पंजाब के किसान ही थे. ऐतिहासिक रूप से भी पंजाब के किसान खेती से जुड़े मुद्दों के प्रति सजग रहे हैं. किसानों के ज्यादातर आंदोलन इन्हीं इलाकों में होते रहे हैं. मंडी समितियों से लेकर एमएसपी वगैरह की कवायद यहीं से शुरू हुई है. अब यहां के किसानों को इस एमएसपी की व्यवस्था पर संकट खड़ा होता हुआ दिख रहा है. दूसरे राज्यों में किसान इतना ज्यादा संगठित, प्रगतिशील और उग्र आंदोलन के लिए आगे नहीं आते. लेकिन अब दूसरे राज्यों के किसानों को भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के भले के लिए इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए.
किसानों में मोदी सरकार को लेकर रोष क्यों है?
जब मोदी सरकार 2014 में सरकार में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों, जिसमें खेती की लागत का 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना था, को लागू करेगी. बीजेपी ने सरकार में आने के लिए किसानों से ये सबसे बड़ा वादा किया था. साढ़े चार साल तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया. 2019 में लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के पहले सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने डेढ़ गुना मूल्य का ऐलान कर दिया है. किसान को सरकार की इस हेराफेरी से झटका लगा. स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों की C2 लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय किया जाए. लेकिन इस सरकार ने A2+ फैमिली लेबर पर 50% जोड़कर दावा कर दिया कि आयोग की सिफारिशें मान ली गई हैं. सरकार के इस तरह के रवैए से किसानों और सरकार के बीच अविश्वास की खाई बड़ी हुई है.
A2 लागत फसल उगान में हुए सभी नकदी खर्चों को शामिल किया जाता है. जैसे-बीज, खाद, पानी, मजदूरी, बिजली, ईंधन, इन सब पर होने वाला खर्च A2 खर्चों मे आता है. दूसरा होता है. A2 +FL इसमें नकदी लागत के साथ-साथ फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है. वहींं C2 लागत के तहत नकदी खर्च, गैर नकदी खर्चों के साथ-साथ जमीन का किराया और सारे खर्चों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल होता है.
किसानों के हित कैसे सुरक्षित हो सकते हैं?
न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का संवैधानिक अधिकार बनाया जाए.
कृषि मूल्य और लागत आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्त आयोग बनाया जाए.
संविदा खेती से उपजने वाले विवादों के लिए अगल ट्राइब्यूनल की व्यवस्था हो.
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