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सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस कर्णन को जमानत नहीं

जस्टिस कर्णन 9 मई से ही लापता थे

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रिटायर्ड जस्टिस कर्णन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. साथ ही उनकी 6 महीने की सजा पर भी कोई फैसला लेने से मना कर दिया गया. वेकेशन बेंच के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एसके कौल ने कहा कि कर्णन का केस 7 जजों की बेंच में चल रहा है इसलिए उन्हें वहीं अपील करनी चाहिए.

रिटार्यड जस्टिस कर्णन के वकील मैथ्यू जे नेदमपुरा ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट के पास उन्हें जमानत देने का पावर है. कोर्ट खुलने तक उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. इसके जवाब में वेकेशन बेंच ने कहा कि वो बेंच के फैसले पर सुनवाई नहीं कर सकते.

कर्णन को पश्‍चिम बंगाल सीआईडी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया. कर्णन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए थे. वे 9 मई से ही लापता थे.

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कर्णन के खिलाफ अदालती कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो बार उन्‍हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी.

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