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केरल: CRZ नियमों के उल्लंघनों पर ढहाया जाएगा 200 करोड़ का 7-स्टार रिजॉर्ट

Kerala: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में आइलैंड रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया था.

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केरल (Kerala) सरकार ने सोमवार, 12 सितंबर को, कपिको केरला रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पोराम्बोकू जमीन (राजस्व विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया क्षेत्र) का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया. अलाप्पुझा में 200 करोड़ रुपये के सात सितारा रिसॉर्ट (Resort Demolition) के डेमोलिशन के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिया था रिजॉर्ट गिराने का आदेश

अलाप्पुझा जिले में ये रिजॉर्ट तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में आइलैंड रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने डेमोलिशन को चुनौती देने वाली रिसॉर्ट प्रबंधन की याचिका को खारिज कर दिया था.

अलाप्पुझा के जिला कलेक्टर कृष्णा थेजा ने रिसॉर्ट की कथित रूप से अतिक्रमण की हुई जमीन पर अपनी कब्जा ले लिया है. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैनेजमेंट स्थानीय पंचायत के सामने डेमोलिशन की योजना पेश करेगा.

जिला प्रशासन की तरफ से योजना पर अंतिम स्वीकृति मिलन के एक हफ्ते में डेमोलिशन शुरू करने की तैयारी है. थेजा ने कहा कि रिसॉर्ट प्रबंधन के मलबे को सुरक्षित तरीके से निपटाना होगा. रिजॉर्ट सात हेक्टेयर में फैला है और पनावली ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत आता है. इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ और 2012 में पूरा हुआ. भूमि अतिक्रमण और CRZ नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते रिसॉर्ट समूह इस प्रॉपर्टी में कोई वाणिज्यिक गतिविधि शुरू नहीं कर पाया.

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