कोल्लम जिले की एक निचली अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर हत्या करने का दोषी ठहराया।
कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम. मनोज ने सूरज को अपराध का दोषी करार दिया। वह बुधवार को सजा सुनाएंगे।
25 वर्षीय युवक सूरज उत्तरा का पति था, जिसे एक कोबरा ने काट लिया था।
सूरज को दोषी ठहराने के बाद जब जज ने उनसे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है तो उसने कहा, कुछ नहीं।
अभियोजन पक्ष के वकील ने उम्मीद जताई कि अदालत इसे दुर्लभतम मामला मानेगी और दोषी को अधिकतम सजा देगी।
पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने कहा कि मामला बहुत पेचीदा है और इसका पूरा श्रेय पुलिस जांच दल को दिया जाना चाहिए, जिसने जांच के सभी वैज्ञानिक और साइबर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपराध की जांच की।
उत्तरा के भाई ने कहा कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, उससे वह खुश हैं और अब वे लोग यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि हत्यारे को सजा कितनी होगी।
यह घटना 6 मई, 2020 की है।
7 मई को उत्तरा की मां को यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर उनके घर में बेटी का शव मिला।
पीड़िता की मां ने कहा कि उत्तरा और सूरज खाना खाकर अपने कमरे में गए थे। देर से उठने वाला सूरज 7 मई को जल्दी उठा और बाहर चला गया। जब उत्तरा नहीं जागी तो उसकी मां अपने कमरे में गई और उत्तरा को बेहोश पड़ा पाया।
जब वे अपनी बेटी को मृत घोषित किए जाने के बाद अस्पताल से घर लौटे, तो सांप कमरे में ही था। उसे उत्तरा के माता-पिता ने मार डाला।
24 मई को पुलिस ने सूरज और उसके सहयोगी सुरेश को उत्तरा को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। सुरेश का पेशा सांप पकड़ना है।
पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद कोबरा के शव को एक गड्ढे में दबा दिया और शव को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।
जांच में यह भी पता चला कि सूरज ने उत्तरा को मारने के लिए सांप का इस्तेमाल करने के कई प्रयास किए थे।
उत्तरा के माता-पिता ने कहा कि इससे पहले, 2 मार्च को सांप के काटने की पहली घटना के समय उत्तरा अपने पति के घर अदूर में थी। सर्पदंश से उबरने के बाद वह आंचल स्थित अपने पैतृक घर चली गई थी।
पुलिस के मुताबिक, सुरेश ने सूरज को सांप दिए थे। उसने सबसे पहले एक जहरीला सांप 10,000 रुपये में मुहैया कराया। पहला प्रयास विफल होने के बाद सुरेश ने उसे 10,000 रुपये में एक कोबरा दिया।
उत्तरा का एक साल का बेटा है, जिसे नाना-नानी को सौंप दिया गया है।
--आईएएनएस
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