मद्रास हाईकोर्ट ने 2016 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान 570 करोड़ रुपये की जब्ती से संबंधित मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट का ये फैसला डीएमके के टीकीएस एलनगवन की अपील सीबीआई अपील के बाद आया है. एलनगवन ने आरोप लगाया था कि जिस ट्रक में ये पैसे ले जाए जा रहे थे उसके नंबर फर्जी थे साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन पैसों पर दावे को उन्होंने गलत बताया था. एलनगवन का कहना था कि दावा स्टेट बैंक ने किया लेकिन ट्रक के इन नोटों पर एक्सिस बैंक के सील लगे हुए थे.
डीमके का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने साजिश रचकर 570 करोड़ रुपए पर दावा पेश किया है, इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए हैं.
इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर ये कहा था कि ये एसबीआई का कैश है और उनके अधिकारी 570 करोड़ रुपए लेकर आंध्र प्रदेश जा रहे थे जहां पैसों की किल्लत के बाद आरबीआई ने पैसे पहुंचाने के निर्देश दिए थे.
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