केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी विधायक सुरेश राना ने आज शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद दोनों नेताओं को जमानत दे दी गई.
दोनों बीजेपी नेताओं के खिलाफ साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की अदालत में सुनवाई में हाजिर न होने की वजह से वारंट जारी किया गया था.
दोनों बीजेपी नेताओं पर साल 2013 के अगस्त में महापंचायत में शामिल होकर सांप्रदायिक भाषण देकर हिंसा फैलाने का आरोप है. मुजफ्फरनगर और उससे सटे इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़कने की वजह से 60 लोगों की मौत हुई थी. इसके साथ ही 40 हजार लोग बेघर हो गए थे.
अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश सीताराम ने बालियान और छह अन्य लोगों को 20 हजार रुपए का बॉन्ड देने के बाद जमानत दे दी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकना और प्रतिबंधों को तोड़ना शामिल है.
कोर्ट ने बीजेपी विधायक संगीत सोम और साध्वी प्राची के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया है.
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