नई पॉलिसी से यात्रियों को होंगे ये फायदे
- नई एविएशन पॉलिसी के तहत 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपये का किराया तय किया गया है.
- सरकार 2500 रुपये से ज्यादा की लागत पर सब्सिडी देगी.
- 30 मिनट की यात्रा के लिए 1200 रुपये का हवाई किराया तय किया गया है.
- अब यात्रियों को घरेलू टिकट रद्द पर रिफंड 15 दिन के भीतर मिल जाएगा.
- अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट रद्द कराने पर 30 दिन के भीतर रिफंड मिलेगा.
- टिकट कैंसल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूला जा सकता.
- अब एयरलाइंस कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी.
- फ्लाइट में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है.
केंद्र सरकार ने बुधवार को लंबे समय से अटकी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. नई पॉलिसी में नए एयर-वे को मजबूत करने और एविएशन इंडस्ट्री में नई संभावनाओं का लाभ उठाए जाने पर जोर दिया गया है.
सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा कि नई पॉलिसी ‘गेम चेंजर’ साबित होगी. राजू ने सोशल साइट ट्विटर पर लिखा है, ‘‘एनडीए सरकार ने भारत की पहली समन्वित राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को मंजूरी दी है. यह इस क्षेत्र के लिये पासा पलटने वाला साबित होगी.’’
एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि देश की एविएशन इंडस्ट्री साल 2022 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री बनने जा रही है.
नई पॉलिसी के तहत अगर उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की राशि 10 हजार रुपए तक होगी. प्रोमो और स्पेशल फेयर्स समेत सभी पर रिफंड्स लागू होंगे. 15 किलो के सामान के बाद 5 किलो तक के लिए 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे.
नई सिविल एविएशन पॉलिसी को करीब आठ महीने में तय किया गया है. मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 2015 में इसका संशोधित मसौदा जारी किया था. एनडीए सरकार ने पहली बार नवंबर 2014 में राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया था.
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