इस्लामाबाद, 17 जुलाई (आईएएनएस)| मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंट और देश में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाला जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी इकाई ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
हाफिज सईद भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से है। अग्रिम जमानत मांगने के लिए आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने लाहौर से गुजरांवाला जा रहे हाफिज को आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने गिरफ्तार कर लिया। सईद के खिलाफ कई मामले लंबित हैं।
समाचार एजेंसी रायटर ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा कि सीटीडी के एक अधिकारी ने बताया कि हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि सईद के खिलाफ आरोपपत्र जल्द लाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हाफिज के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के प्रवक्ता शाहबाज गिल के हवाले से कहा गया, "उसके खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि वह प्रतिबंधित संगठनों के लिए धन इकट्ठा कर रहा था, जो अवैध है।"
सीटीडी को जांच पूरी कर तय समय में अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
तीन जुलाई को सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की समेत प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के 13 शीर्ष नेताओं को आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 1997 के अंतर्गत आतंकवाद के लिए धन इकट्ठा करने (टेरर फंडिंग) और धनशोधन के लगभग दो दर्जन मामलों में अभियुक्त बनाया था।
पाकिस्तानी पंजाब के पांच शहरों में मामले दर्ज करने वाली सीटीडी ने घोषणा की कि जमात-उद-दावा अल-अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबल ट्रस्ट आदि गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से इकट्ठे धन से आतंकवाद का वित्त पोषण कर रहा था।
सीटीडी ने अपनी विस्तृत जांच में पाया था कि इन संस्थाओं का संबंध जमात-उद-दावा और उसके शीर्ष नेताओं से है और इन पर पाकिस्तान में धन इकट्ठा कर बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर आतंकवाद का वित्त पोषण करने का आरोप है। इसके बाद इन संस्थाओं पर अप्रैल में प्रतिबंध लगा दिया गया था।
सईद तथा उसके सात अन्य साथियों ने टेरर फंडिंग के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को आंतरिक मंत्रालय, पंजाब गृह विभाग और सीटीडी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
सोमवार को ही लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत (एटीएस) ने सोमवार को एक मदरसे की भूमि को अवैध कार्यो के लिए इस्तेमाल किए जाने के एक मामले में सईद तथा तीन अन्य को 50,000 प्रति व्यक्ति के मुचलके पर जमानत दी थी।
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