ADVERTISEMENTREMOVE AD

कर्ज वसूली के लिए गुंडों की मदद से वाहन उठाना संविधान के खिलाफ: पटना कोर्ट

Patna अदालत ने दोषी बैंकों और बाकी वित्तीय कंपनियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Published
न्यूज
1 min read
कर्ज वसूली के लिए गुंडों की मदद से वाहन उठाना संविधान के खिलाफ: पटना कोर्ट
i
Like
Hindi Female
listen

रोज का डोज

निडर, सच्ची, और असरदार खबरों के लिए

By subscribing you agree to our Privacy Policy

पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने माना है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों से उनके वाहनों को बलपूर्वक गुंडों के माध्यम से या एजेंटों के माध्यम से जब्त कराना संविधान के खिलाफ है. कोर्ट ने कहा कि ये संविधान में दिए गए जीवन जीने के अधिकार और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कोर्ट ने कहा कि कर्ज की वसूली के लिए बैंकों और सभी वित्तीय संस्थानों को कानून का पालन करते हुए इसमें जिला प्रशासन की मदद लेनी चाहिए. पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की सिंगल बेंच ने इस बारे में धनंजय सेठ बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश जारी किया है. बेंच के पास 2020 में फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ एक-एक कर करीब 30 मामले सामने आए थे और उन पर 2 साल से भी ज्यादा समय तक सुनवाई चली.

अदालत ने बिहार के सभी पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी वसूली एजेंट द्वारा किसी भी वाहन को जबरन जब्त नहीं किया जाए.

बता दें कि अदालत ने दोषी बैंकों और बाकी वित्तीय कंपनियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
और खबरें
×
×