ADVERTISEMENTREMOVE AD

सिसोदिया को बेल देने से दिल्ली HC का इनकार, कहा-गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं

Manish Sisodia bail plea rejected जस्टिस शर्मा ने कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका (Manish Sisodia bail plea rejected) खारिज कर दी. बता दें कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस शर्मा ने कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं कि साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से आबकारी नीति बनाई गई थी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
इस तरह का आचरण कदाचार की ओर इशारा करता है, जो वास्तव में एक लोक सेवक है और बहुत उच्च पद पर आसीन थे.

जज ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जस्टिस शर्मा ने कहा, आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं. आरोपी एक लोक सेवक थे.. हमने न तो आबकारी नीति की जांच की है और न ही सरकार की शक्ति की. हालांकि, एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते आवेदक के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है.

सिसोदिया ने विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के 31 मार्च को उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश नागपाल ने प्रथम दृष्टया माना था कि सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

0
सीबीआई ने पहले जमानत याचिका का विरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि आप नेता सत्ता में हैं और उनका राजनीतिक रसूख है.

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×