INX मीडिया केसः चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ी
INX मीडिया केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.
इसके साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को दिन में एक बार घर का बना खाना दिए जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान चिदंबरम को दिन में एक बार घर का बना खाना दिया जाए.
चिदंबरम ने की न्यायिक हिरासत के दौरान घर के बने खाने की मांग
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में याचिका देकर न्यायिक हिरासत के दौरान घर के बने खाने की मांग की है. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर को समाप्त हो रही है. कोर्ट इस याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
INX मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई
INX मीडिया मामले के सीबीआई केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कल भी बहस जारी रखेंगे.
INX मीडिया मामला : चिदंबरम ने कहा, इंद्राणी का बयान विश्वसनीय नहीं
INX मीडिया मामले में सीबीआई की एक रिपोर्ट के जवाब में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी का बयान विश्वसनीय नहीं है. अपने जवाब में केस की सरकारी गवाह मुखर्जी पर टिप्पणी करते हुए चिदंबरम ने कहा, "मुखर्जी और उसके पति हत्या मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए उनके बयान में विश्वसनीयता नहीं हो सकती."
चिदंबरम के वकीलों ने कहा- नहीं हुआ कोई बैंक फ्रॉड
INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की के वकीलों की तरफसे दिल्ली हाईकोर्ट में री-जॉइंडर दाखिल किया है. जिसमें कहा गया है कि इस केस में जनता के पैसे का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है. इसके अलावा ये कोई बैंक फ्रॉड और पैसे लेकर विदेश भाग जाने का भी मामला नहीं है.