बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के चौथे मामले में फैसला आ गया है. लालू यादव को दोषी करार दिया गया है. वहीं सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 31 आरोपी हैं.
पहले इस मामले में फैसला गुरुवार को आने वाला था जिसे टाल कर शनिवार को किया गया था. लेकिन शनिवार को लालू की अचनाक तबीयत बिगड़ने के कारण फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया गया.
19 आरोपी दोषी करार, 12 बरी
रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया. जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया.
आरजेडी का आरोप, जगन्नाथ मिश्रा को बेल, तो लालू को क्यों जेल?
लालू के दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा,
अजब है नरेंद्र मोदी और नीतीश का मेल, अजब है खेल, दुबारा से हो गए जगन्नाथ मिश्रा रिहा, और लालू यादव को जेल. एक आदमी को जेल एक आदमी को बैल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल.रघुवंश प्रसाद सिंह, आरजेडी नेता
इन लोगों को हुई सजा
जगन्नाथ मिश्र के अलावा एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत और अधीप चंद को भी बरी कर दिया गया है. जबकि अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर और महेंद्र सिंह वेदी को दोषी पाया गया है.
दुमका कोषागार मामला
यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. इस मामले में सीबीआई ने 48 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. जिनमें से बाद में 14 आरोपियों की मौत हो गई. एक ने अपराध स्वीकार कर लिया और दो सरकारी गवाह बन गए.
लालू प्रसाद के अलावा, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 30 अन्य भी आरोपी हैं. इसमें 6 नेता, 4 आईएएस अधिकारी, एक आईआरएस अधिकारी, पशुपालन और ट्रेजरी के 10 अधिकारी और 10 सप्लायर शामिल है.
इन नेताओं के हैं नाम
- लालू प्रसाद यादव
- जगन्नाथ मिश्र
- जगदीश शर्मा
- ध्रुव भगत
- आरके राणा
- विद्यासागर निषाद
तीन मामलों में हो चुका है सजा का ऐलान
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पहले मामले में 37 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया गया था. 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. और उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद किया गया था. हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
चाईबासा कोषागार मामला
तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई.
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जमानत याचिका खारिज
चारा घोटाला केस में झारखंड की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू यादव को पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. लालू की ओर से देवघर मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.
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