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SC का आदेश: सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले होगा राष्ट्रगान

मुंबई और गोवा में पहले से फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाने का नियम

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों को निर्देश दिया है कि फिल्म शुरू करने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्क्रीन पर देश का राष्ट्रीय झंडा भी दिखाई देना चाहिए, साथ ही लोगों को सम्मान में खड़ा होना चाहिए.

कोर्ट ने सिर्फ सिनेमाघरों को नहीं बल्कि वहां आने वाले दर्शकों के लिए भी आदेश जारी किया है.

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हॉल में राष्ट्रगान होने के दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति को अपनी जगह पर खड़ा होना चाहिए और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए.
स्नैपशॉट

ये आदेश भी दिए

  • किसी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान को छापा या दर्शाया नहीं जाए.
  • राष्ट्रगान का किसी भी तरह का नाट्य रुपांतरण न हो.
  • राष्ट्रगान बजाये जाने को लेकर किसी व्यक्ति को कोई व्यवसायिक लाभ नहीं दिया जाए.
  • केंद्र से एक सप्ताह के भीतर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने को कहा.

हालांकि फिल्म के पहले राष्ट्रगान चलाने का नियम मुंबई और गोवा में पहले से ही है.

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