उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले से मोह त्यागना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 6 मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरी है. मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, एनडी तिवारी, और रामनरेश यादव को लखनऊ में अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए इन्हें दो महीने के भीतर बंगले को खाली करने को कहा है.
दूसरे राज्यों में भी लागू होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले के लिए हकदार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. यह याचिका एक गैर सरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ ने दायर की थी.
इस फैसले का असर दूसरे राज्यों में भी सरकारी बंगले का सीमित समय से ज्यादा लाभ ले रहे लोगों पर होगा. अब यह फैसला दूसरे राज्यों पर भी लागू होगा.
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