ADVERTISEMENTREMOVE AD

सीएए पर स्थगन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जनवरी को

सीएए पर स्थगन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जनवरी को

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
ADVERTISEMENTREMOVE AD

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पर स्थगन नहीं होगा और मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निश्चित की गई है। अधिनियम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 60 याचिकाएं दायर हैं। केंद्र कानून की वैधता पर एक हलफनामा दाखिल करेगा और कानून पर स्थगन की मांग करने वाले याचिककर्ताओं की याचिकाओं के जवाब भी देगा।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल को संशोधित कानून के लक्ष्यों और तथ्यों के बारे में बताने के लिए कहा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यह एक याचिकाकर्ता का अनुरोध है, यद्यपि यह असामान्य है, लेकिन यह विचार किए जाने लायक है। महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि 'हमें इसमें खुशी होगी।'

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि कानून में दिए गए नियम अभी बनाए जाने हैं।

कुछ वकीलों ने कहा कि इसके नियम अभी बने नहीं हैं तो कानून पर स्थगन का कोई सवाल नहीं उठता है।

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×