ADVERTISEMENTREMOVE AD

जज ने आरोपी को दिए कपड़े धोने, इस्त्री करने के आदेश- पटना HC ने लिया एक्शन

कपड़े धोने और इस्त्री करने के बदले जमानत देने के आदेश के कारण सुर्खियों में थे

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी कर बिहार (Bihar) की निचली अदालत के एक जज के न्यायिक कार्य पर रोक लगा दी है. हाल ही में यह जज कपड़े धोने और इस्त्री करने के बदले जमानत देने के आदेश के कारण सुर्खियों में थे.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

मधुबनी जिले के जज पर कार्रवाई

NDTV ने हाईकोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया कि 24 सितंबर को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर सब-डिवीजन में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार को अगले आदेश तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट का यह प्रशासनिक कदम मुश्किल से उस वाकये के कुछ दिनों बाद आया है जब जज ने एक छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी थी कि वह पश्चाताप के रूप में अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अतीत में अन्य मामलों में इसी तरह के अजीबो-गरीब आदेश पारित किए हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×