महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी करके सख्ती और बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में मुंबई और आसपास के जिलों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में रैपिड एंटीजेन टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है.
मुंबई समेत आसपास के जिलों में मॉल्स, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजार, पर्यटक स्थल और सरकारी दफ्तरों में एंटीजेन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.
मुंबई के मॉल्स में एंट्री से पहले कराना होगा एंटीजन टेस्ट
महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार मॉल समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रवेश करने से पहले नागरिकों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.
ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, मॉल में आने वाले सभी विजिटर्स को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा और इसके लिए शुल्क का भुगतान भी करना होगा. अगर कोई नागरिक टेस्ट कराने या भुगतान करने से इनकार करता है तो उस पर महामारी एक्ट, 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस
- सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे.
- सभी ऑफिस और संस्थानों में बिना मास्क पहने किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
- एंट्री गेट पर टेम्परेचर डिवाइस से तापमान मापना अनिवार्य होगा.
- विभिन्न सुविधाजनक जगहों पर सैनेटाइजर रखने की व्यवस्था करनी होगी.
- ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या सीमित रखनी होगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
- सभी ड्रामा हॉल, ऑडिटोरियम को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी.
राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस
देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र में गुरुवार, 18 मार्च को कोरोना के 25,833 नए मामले सामने आए. इससे पहले 11 सितंबर, 2020 को 24,886 मामले सामने आए थे. इसके साथ ही मुंबई शहर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 20,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)