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दिल्ली कोविड अनलॉक- आज से मेट्रो से लेकर सिनेमाघरों तक, किन चीजों में मिलेगी छूट

26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी और सिनेमा हॉल को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी- DDMA

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सोमवार, 26 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी संबंधित अनलॉक के लिए दिशा निर्देश जारी किए. DDMA के दिशा निर्देश के अनुसार 26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेगी और सिनेमा हॉल को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी.

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कोरोना मामलों में कमी के चलते फैसला

DDMA ने अपने आदेश में कहा कि "यह देखा गया है कि कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है और समग्र स्थिति में सुधार हुआ है..हालांकि कोविड-19 प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उपयुक्त सावधानी बरतनी चाहिए"

ऐसे में अनलॉक से जुड़े आपके सवालों का यहां है जवाब :

यातायात परिवहनों से जुड़े क्या हैं नए दिशा निर्देश ?

  • 26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ सकेगी. वर्तमान में कोविड-19 महामारी संबंधित रिस्क को देखते हुए यह 50% क्षमता के साथ ही संचालित हो रही है.

  • मेट्रो के साथ सार्वजनिक डीटीसी बसों में भी 100% क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकेंगे. वर्तमान में इसको भी मात्र 50% क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है.

मेट्रो और बस,दोनों जगह यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी.

क्या 26 जुलाई से सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे?

हां, 26 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सो को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

शादी समारोह में कितने लोग हो सकेंगे शामिल?

DDMA के नए दिशा निर्देश के अनुसार 26 जुलाई से शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं. वर्तमान में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की मंजूरी थी.

इसके अलावा DDMA ने अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है.

क्या 26 जुलाई से दिल्ली में स्पा खुलेंगे ?

DDMA ने 26 जुलाई से स्पा खोलने की मंजूरी दी है. इसके लिए स्पा के सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य है और हर 15 दिन पर उन्हें RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा. इसके अलावा जिस सर्विस में 30 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता हो, उस दौरान स्टाफ का PPE किट पहनना अनिवार्य होगा.

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कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी किसकी होगी?

DDMA के आदेश के अनुसार "यह निर्देशित किया जाता है कि मार्केट ट्रेड एसोसिएशन, बैंकट हॉल-मैरिज हॉल एसोसिएशन, जिम-योगा इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, अन्य व्यापार संघ और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन- सभी दुकानों, मॉल, बाजारों द्वारा कोविड-19 संबंधित उचित व्यवहार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे".

दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल?

DDMA ने अपने दिशानिर्देश में स्कूलों को खोलने की मंजूरी नहीं दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई को कहा कि स्कूल खोलने के लिए आदर्श स्थिति है कि सब को वैक्सीन लग जाए. उनके अनुसार अभी सरकार इंतजार करेगी और देखेगी कि स्कूल खुलने के बाद अन्य राज्यों में क्या स्थिति बनती है .उनके अनुभव को देखा जायेगा और उसके बाद ही स्कूल खोलने का फैसला किया जा सकेगा.

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