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दिल्ली आज से अनलॉक : जानिए क्या करें और क्या ना करें

स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे, शादी समारोह में अधिकतम 50 मेहमान हो सकेंगे शामिल

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राज्य
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दिल्ली में जुलाई के लगातार दूसरे हफ्ते में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में हम आसान भाषा में बताने जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आप अनलॉक के दौरान क्या कर सकते हैं क्या नहीं.

दिल्ली में रविवार, 11 जुलाई को 76 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए. ये 11वां दिन है जब दिल्ली में 100 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य का पॉजिटिविटी रेट 0.09% है. राज्य में अब कोरोना के कुल 792 एक्टिव मामले हैं.

तो जानते हैं कि दिल्ली वाले क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. जाहिर है इन सभी छूटों का फायदा लेने के लिए मास्क पहनना है, सैनेटाइजेशन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है.

ये गाइडलाइन 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 26 जुलाई तक प्रभावी होंगी.

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क्या अब मैं स्कूल जा सकता हूं?

नहीं, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी.

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स्पोर्ट्स, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन? इनकी अनुमति होगी?

नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंज, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों, त्योहार से जुड़े आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. यहां तक की शादी समारोह के अलावा अन्य सभी बैंक्विट हॉल भी बंद रहेंगे. धार्मिक स्थान खुले रहेंगे. लेकिन, वहां लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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क्या मैं शादी समारोह में शामिल हो सकता हूं?

हां, आप जा सकते हैं.

हालांकि, शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है. वो भी तब जब सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं.

अब जो शादियां बैंक्विट हॉल या होटल में आयोजित में आयोजित हो रही हैं, वहां अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. लेकिन, गौर करने वाली बात ये है कि शामिल हो रहे 50 लोगों को भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा.

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क्या में थिएटर या स्पा सेंटर जा सकता हूं?

नहीं, सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अभी बंद ही रहेंगे. स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे, इस लिस्ट में स्वीमिंग पूल भी शामिल हैं. हालांकि, उन स्वीमिंग पूल्स को छूट मिली है जो स्पोर्ट्सपर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं या टूर्नामेंट की तैयारी करा रहे हैं.

मॉल और बाजार का क्या ?

रिहायशी इलाकों में स्थित दुकानें खुली रहेंगी. नॉन-इजेंशियल सामानों की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ही हो सकेगी.
सभी बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खुल सकेंगे.

बार और रेस्टोरेंट का क्या ?


रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. बार भी 50% क्षमता के साथ खुले सकेंगे.

अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जाता है, तो गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं?

दिल्ली मेट्रो में अधिकतम क्षमता के 50% यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति है. मेट्रो में खड़े होने की अनुमति नहीं है. बसों में भी 50% सीटों पर ही यात्रियों को बैठाने की अनुमति है. ऑटो और ई-रिक्शा में अधिकम 2 यात्रियों को अनुमति होगी.

शोक सभाओं की अनुमति ?

हां, शोक सभाओं में आप जा सकते हैं. लेकिन एक शोक सभा में अधिकतम 20 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी.

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क्या मैं पब्लिक पार्क या गार्डन में जा सकता हूं?

पब्लिक पार्क, गार्डन और गोल्फ क्लब खुले रहेंगे. योगा और अन्य आउटडोर एक्टिविटीज की भी अनुमति है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है.

क्या मैं जिम या योगा इंस्टीट्यूट जा सकता हूं?

हां, लेकिन यहां भी क्षमता के 50% की ही अनुमति होगी.

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