ADVERTISEMENTREMOVE AD

चंदा कोचर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि विवाद की प्रकृति संविदात्मक है और निजी भी.

Published
राज्य
1 min read
story-hero-img
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया. कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में अपनी बर्खास्तगी और बोनस को अस्वीकार करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी. जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि विवाद की प्रकृति संविदात्मक है और निजी भी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
जस्टिस कौल ने कोचर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा, “हम विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. यह बैंक और कर्मचारी के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है. हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते. ”कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने पिछले साल हुई उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि कोचर की बर्खास्तगी अवैध है, क्योंकि ऐसा आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया था.

चंदा कोचर ने इस मामले में भारी विवाद के बाद चार अक्टूबर, 2018 को अपना पद छोड़ दिया था. इस विवाद से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 2011 में पद्मभूषण से सम्मानित किए जाने के बाद वह इस तरह खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पाएंगीं.

ये भी पढ़ें- चंदा कोचर-दीपक कोचर केस आखिर है क्या? 2009 से अब तक की बात

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

0
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×