उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है. आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बड़ी उछाल देखने को मिल रही है. जहां 3 अप्रैल को 3290 मामले सामने आए थे वहीं 4 अप्रैल को ये आंकड़ा 4164 का था. ऐसे में यूपी सरकार भी स्कूलों को बंद करने, फोकस वैक्सीनेशन जैसे कदम उठा रही है. अब राज्य सरकार ने हर जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और मुख्य चिकित्साधिकारी को सर्विलेंस बढ़ाने से जुड़े दिशा-निर्देश दिए हैं.
कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस
इसके मुताबिक, हर कोविड पॉजिटिव मामले को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा. 25 मीटर रेडियस में 20 घरों को माना जा रहा है. अगर एक से अधिक मामले वाला कोई क्षेत्र है तो वहां 50 मीटर के रेडियस को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा. इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इलाके में सर्विलांस टीम जांच और सर्वे का काम करेगी.
बिल्डिंग के लिए क्या हैं नए निर्देश?
बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम अलग होंगे. एक मरीज मिलने की स्थइति में अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा. अब हर कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन खत्म होगा.
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