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SC ने मेट्रो के लिए पेड़ों को काटने के लिए वन संरक्षक की मंजूरी के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो फेज-4 के विस्तार पर पेड़ों को काटने के लिए मुख्य वन संरक्षक की मंजूरी के निर्देश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के लिए मुख्य वन संरक्षक और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीएमआरसी को निर्देश दिया कि वह वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिल्ली सरकार के तहत मुख्य वन संरक्षक के समक्ष एक आवेदन दायर करे, जिसमें चौथे चरण की विस्तार योजना के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी जानी चाहिए। इसने मुख्य संरक्षक को एक महीने के भीतर पर्यावरण मंत्रालय को अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन अग्रेषित करने का निर्देश भी दिया।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में पौधे लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करे और इसे रिकॉर्ड में लाए। इसने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में पौधे लगाने में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज के सदस्यों, छात्रों और अन्य लोगों को शामिल करना चाहिए और 12 सप्ताह के भीतर योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

डीएमआरसी ने एरोसिटी से तुगलकाबाद तक 20 किलोमीटर लंबी फेज-4 मेट्रो परियोजना के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी। परियोजना के लिए लगभग 10,000 पेड़ों को काटना होगा। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, डीएमआरसी ने तर्क दिया था कि वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काटे जाने के लिए प्रस्तावित पेड़ जंगल क्षेत्र में नहीं हैं।

शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त हरित पैनल - केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति - ने शीर्ष अदालत को बताया था कि लगाए गए पेड़ों को वन अधिनियम के तहत वन नहीं माना जा सकता है और केवल प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ ही इसके दायरे में आएंगे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा, हम यह स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं कि सभी लगाए गए पेड़ जंगल नहीं हैं। इससे अराजकता होगी। कौन तय करेगा कि एक पेड़ लगाया गया है या प्राकृतिक रूप से उगा है?

शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को डीएमआरसी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

समिति के वकील ने प्रस्तुत किया था कि उसने 1996 में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह स्टैंड लिया था कि एक परियोजना क्षेत्र में लगाए गए पेड़ों को वन के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, भारत सरकार के दिशानिर्देश विशेष रूप से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से अधिसूचित वनों/दर्ज वनों के बाहर उगाए गए सभी वृक्षारोपण को बाहर करते हैं। केवल अधिसूचित/आरक्षित वन के बाहर प्राकृतिक रूप से उगाए गए पेड़ों वाली भूमि को ही वन माना जाता है।

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