950 करोड़ के चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लालू यादव को झटका लगा है. कोर्ट ने सीबीआई की दलील मानते हुए लालू पर आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है. अब चारा घोटाला के हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा और इसे 9 महीनों के अंदर पूरा करना होगा.
सीबीआई ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें लालू यादव और अन्य पर से आपराधिक साजिश और अन्य धाराएं हटाये जाने के खिलाफ चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इससे पहले 20 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू पर लगे घोटाले की साजिश रचने और IPC की दो धाराओं - 420 (ठगी), और 409 (क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन) के आरोप हटा दिए थे. इस फैसले के 8 महीने बाद सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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