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क्या आसान है ट्रंप को हटाना,जानिए कैसे चलती है महाभियोग प्रक्रिया?

डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति होंगे 

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संविधान के खिलाफ काम करने और देश की सुरक्षा ताक पर रखने का आरोप है.

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ट्रंप पर महाभियोग का मामला उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन से जुड़ा है. अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के अग्रणी उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं. ट्रंप अभी से उनके खिलाफ अभियान चलाने में लगे हैं. ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदीमीर जेलेंस्की पर जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए दबाव बनाया.

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प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन पर दबाव बनाने की ‘साजिश’

दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई थी, ये साफ नहीं है. हालांकि, डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का दबाव बनाया. और ऐसा ना करने पर यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की धमकी दी.

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इस आरोप के बाद अमरीकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पलोसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की . डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग प्रक्रिया का सामना करने वाले चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं. अमेरिकी संसद में महाभियोग प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया. आइए देखते हैं यह प्रक्रिया कैसे शुरू होती है. राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाया जाता है

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ऐसे चलती है महाभियोग प्रक्रिया

शुरुआत संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से शुरू होती है. संसद का कोई भी सदस्य महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है या जांच शुरू कराने के लिए पूरा सदन वोट दे सकता है. इसके बाद स्पीकर सदन के ज्यूीडिशयरी पैनल को यह जांच करने के लिए कह सकता है कि महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं. प्रस्ताव पर पूरा सदन वोट करता है. अगर यह मंजूर हो गया तो प्रक्रिया सीनेट में जाती है. सुनवाई के दौरान प्रेसिडेंट खुद हाजिर हो सकते हैं या फिर उनका वकील हाजिर हो सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति होंगे 

राष्ट्रपति यह कह सकते हैं कि वे दोषी नहीं हैं और हाजिर नहीं होंगे. अगर प्रेसिडेंट एक से ज्यादा आर्टिकल्स के तहत दोषी ठहराए जाते हैं तो सदन सभी में वोटिंग न करने का विकल्प आजमा सकता है. अगर प्रेसिडेंट पर महाभियोग लाया जाता है तो उप राष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं.

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