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सुषमा ने POK के युवक को दिलाया वीजा, कहा-नहीं चाहिए अजीज की चिट्ठी

पीओके नागरिक हैं ओसामा अली, इलाज के लिए मांगा था वीजा

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के निवासी को भारत का वीजा देने के लिए सरताज अजीज की चिट्ठी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. मंत्री ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति को यहां आने की इजाजत होगी, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.

पीओके में रावलकोट निवासी ओसामा अली (24) को लिवर कैंसर है और वह अपना इलाज दिल्ली में कराने की इजाजत मांग रहे हैं.

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POK भारत का हिस्सा, पाक ने गैर कानूनी तरीके से कब्जाया है

स्वराज ने ट्वीट किया, ‘पीओके भारत का अभिन्न अंग है. पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से इस पर कब्जा किया है. हम लोग उसे वीजा दे रहे हैं. किसी भी चिट्ठी की जरूरत नहीं है.’

ओसामा के परिवार वालों ने मंत्री से मेडिकल वीजा के लिए अजीज की सिफारिशी चिट्ठी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की थी.

सुषमा का पाक को जवाब

सुषमा ने 10 जुलाई को किसी अन्य मामले में अजीज के चिट्ठी जारी करने की जरूरत को दोहराया था. उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष द्वारा शिष्टाचार नहीं दिखाने पर नाराजगी जताई थी. सुषमा ने कहा था कि अजीज ने उनके निजी खत पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसमें उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां के लिए पाकिस्तानी वीजा देने की अपील की थी.

हालांकि मंत्री ने अजीज को आश्वस्त किया था कि उनकी सिफारिश पर मेडिकल वीजा मांगने वाले पाकिस्तानी नागरिक को तुरंत भारत आने के लिए वीजा दिया जाएगा.

कई ट्वीट करते हुए सुषमा ने कहा, ‘भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा मांगने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति मेरे मन में सहानुभूति है. पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय वीजा देने के लिए हमें सिर्फ उनकी (अजीज) सिफारिश की जरूरत है.

अजीज ने नहीं दिखाया था सामान्य शिष्टाचार

सुषमा ने कहा था कि भारतीय नागरिक अवंतिका जाधव का वीजा आवेदन पेंडिंग है. अवंतिका अपने बेटे से मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा, ''मैंने सरताज अजीज को अवंतिका को वीजा देने के लिए निजी खत लिखा था. हालांकि अजीज ने खत मिलने की जानकारी देने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया.''

भारतीय नागरिक जाधव (46) को पिछले साल पाकिस्तान ने अशांत ब्लूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था. जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. हालांकि भारत ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्‍ट‍िस में उठाया है.

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