पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है. इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी पाते हुए तीन साल जेल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. ऐसे में अब कोर्ट के फैसले के बाद इमरान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. पार्टी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "इतिहास के इस सबसे खराब मुकदमे में एक पक्षपाती जज ने न्याय की हत्या करने की कोशिश की है और मामले में तथ्यों को एक खास एजेंडे के तहत सामने लाया गया है."
पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज का कहना है कि इस अदालत से सजा मिलने पर इमरान खान पांच साल तक चुनाव में हिस्सा लेने के अयोग्य हो जाएंगे.
क्या है तोशाखाना मामला?
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था.
इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे. बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया.
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