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कुलभूषण जाधव की सजा पर हो सकता है पुनर्विचार: अब्दुल बासित

बासित ने कहा है कि जाधव की सजा पर पुनर्विचार की गुजाइंश है. 

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पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बड़ा बयान सामने आया है. अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में बासित ने कहा है कि जाधव की सजा पर पुनर्विचार की गुंजाइश है. बासित ने कहा कि जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में है, इसलिए उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी.

बासित का कहना है कि कुलभूषण जाधव को तबतक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, भले ही इसमें दो से तीन साल लग जाए. हम इस प्रक्रिया को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं.

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अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अलावा भी कुलभूषण जाधव के पास फांसी की सजा से बचने के उपाय हैं. अगर ‘कोर्ट ऑफ अपील’ से भी जाधव की अपील रद्द हो जाती है, तो उनके पास अपील का मौका है. जाधव पहले आर्मी चीफ जनरल से दया की फरियाद कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका दी जा सकती है.
अब्दुल बासित  

मार्च में हुई थी जाधव की गिरफ्तारी

पाकिस्तान में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी. जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के चमान इलाके से गिरफ्तार किया गया था. सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे में अपील की थी. जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी थी. फिलहाल ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है.

वहीं 26/11 के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के नजरबंदी के सवाल पर बासित ने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस मामले में अपना काम सही ढंग से कर रही है.

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