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UK कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की अपील खारिज की

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या

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यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी है. माल्या ने यूके के हाई कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. भारत सरकार भगोड़े माल्या को देश वापस लाकर बैंक फ्रॉड के मामले में सजा देना चाहती है.

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कोर्ट ने अपने आदेश में ये बाते कहीं-

  • नामित साजिशकर्ताओं के बीच साजिश के तहत तीन लोन दिए गए.
  • KFA की कमजोर वित्तीय हालत, नेगेटिव नेट वर्थ और लौ क्रेडिट रेटिंग के बावजूद लोन दिए गए.
  • KFA एक नया कस्टमर था और IDBI की कॉर्पोरेट लोन पॉलिसी की शर्तें भी पूरी नहीं करता था, फिर भी लोन दिए गए.
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माल्या के खिलाफ क्या है केस?

विजय माल्या मनी लॉन्ड्रिंग और लोन की रकम दूसरे कामों में खर्च करने के अलावा 9,000 करोड़ रूपये का लोन वापस न करने के मामले का सामना कर रहा है. माल्या फिलहाल लंदन में रह रहा है. वो अपने खिलाफ सीबीआई के लुकआउट नोटिस को कमजोर किए जाने का फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था.

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