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संसद के शीतकालीन शत्र (Parliament Session) के दौरान गुरुवार, 21 दिसंबर को आपराधिक कानून (Criminal Laws) संशोधन से जुड़े तीन नए बिल राज्यसभा से पास हो गए. लोक सभा में यह बिल 20 दिसंबर को ही पास हो गए थे. अब, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे.
इन बिलों के पास हो जाने के बाद पीएम मोदी ने लिखा कि, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है. ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं."
आइये आपको कार्ड्स की मदद से बताते हैं कि इन 3 बिल के कानून बनने के बाद क्या कुछ बदलेगा?
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